भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने भारत में हो रही कम उम्र में लड़कियों की शादी की उम्र बदलने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के अनुसार भारत में लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम आयु (18 वर्ष) से बढ़ाकर (21वर्ष) कर दी गई है।
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लड़कियों की शादी की नई उम्र के प्रस्ताव
शायद आपको यह तो याद होगा कि, पिछ्ले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्रांगण में अपने भाषण में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के बारे में जिक्र किया था। प्रधानमंत्री के इस भाषण के पश्चात ही लड़कियों की शादी की उम्र में परिवर्तन करने हेतु विचार विमर्श कर नए बिल पर निरंतर कार्य चल रहा था।
जैसे ही कैबिनेट की मंजूरी मिलेंगी वैसे ही इस बिल को भारत के संसद में पेश किया जायेगा, संसद के दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद यह राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए जायेगा और राष्ट्रपति की सहमति के बाद यह देश के कानून का एक हिस्सा बन जाएगा।
कानून बनने के तुरंत बाद ही भारत में 21 वर्ष से कम आयु वाली लड़कियों का विवाह करना, बाल विवाह के तहत कानूनी अपराध माना जाएगा।
इस विचार (विषय) पर अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा पूर्व सांसद श्रीमती जया जेटली जी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था।
महिलाओं को कम उम्र में माँ बनने की क्षमता, वर्तमान समय में महिलाओं से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने के बाद यह टीम इस नतीजे पर पहुंची कि – लड़कियों की शादी की उम्र में कुछ बदलाव करने की जरूरत हैं।
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