ITR Refund / Income tax refund: आयकर विभाग ने हाल ही में घोषणा की है कि उसने 14 फरवरी, 2022 तक देश भर के 1.97 करोड़ से अधिक करदाताओं के बैंक खातों में 1.71 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी किया है।
विभाग ने एक ट्वीट में कहा कि सीबीडीटी (CBDT) ने 1 अप्रैल 2021 से 14 फरवरी 2022 तक 1.97 करोड़ से अधिक करदाताओं को लगभग 1,71,555 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी किया है।
1,95,17,945 मामलों में 63,234 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड (Income tax refunds) और 2,28,604 मामलों में 1,08,322 करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड (Corporate Tax refunds) जारी किए गए हैं।
किसी करदाता को आयकर रिफंड तब दिया जाता है, जब उसने अपनी वास्तविक कर देयता की तुलना में अधिक कर का भुगतान किया हो।
जब कोई करदाता अपनी आय की वापसी के लिए धनवापसी का दावा (Refund claim) करता है, तो कर विभाग इस तरह की वापसी (Income tax refunds) की प्रक्रिया करता है।
प्रक्रिया के दौरान करदाता को इनकम टैक्स की धारा 143(1) के तहत सीपीसी से एक सूचना प्राप्त होती है, यह सूचना दरअसल रिफंड और इसके अंतर्गत कितने रुपये वापस किये जायेंगे इस बात की पुष्टि करती है।
इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस (ITR Refund Status) को ट्रैक करने के दो तरीके हैं
- आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से या
- टिन एनएसडीएल की वेबसाइट पर
इनकम टैक्स रिफंड की स्थिति (ITR Refund Status) की जांच कैसे करें
आप अपने इनकम टैक्स रिफंड की स्थिति (ITR Refund Status) की जांच ई-फाइलिंग या NSDL की वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। ई-फाइलिंग की वेबसाइट के माध्यम से इनकम टैक्स रिफंड की स्थिति (Income tax refund status) की जांच करने की प्रक्रिया निम्नानुशार है –
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
- अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड, जन्म तिथि / निगमन की तिथि और कैप्चा के साथ ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉग इन करें।
- माई अकाउंट में जाएं और “रिफंड/डिमांड स्टेटस” पर क्लिक करें।
- ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘आयकर रिटर्न’ चुनें और सबमिट पर क्लिक करें।
- अब अपनी पावती संख्या पर क्लिक करें (ध्यान रखें कि – वित्त वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारण वर्ष AY 2021-22 है)।
- आपकी स्क्रीन पर एक नया वेबपेज दिखाई देगा जिसमें आपकी आईटीआर फाइलिंग का पूरा विवरण दिखाया जाएगा (आईटीआर फाइल करने की तारीख से लेकर आईटीआर प्रोसेस होने और रिफंड जारी करने की तारीख तक का विवरण)।
इनकम टैक्स रिफंड की स्थिति (Income tax refund status) कैसे जांचें: एनएसडीएल वेबसाइट के माध्यम से
ये बात बहुत कम लोगों को ही पता होगी कि वे NSDL के बेबसाइट पर जाकर भी अपने आईटीआर रिफंड / इनकम टैक्स रिफंड की जानकारी प्राप्त कर सकतें है, इसके लिए आप नीचे बताई गई विधि का प्रयोग करें –
- NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
- नीचे स्क्रोल करें और दी गई स्क्रीन पर अपना पैन, आयु या आकलन वर्ष (Assessment Year) इत्यादि की जानकारी भर कर कैप्चा फिल करें और फिर “Proceed” बटन पर क्लिक करें।
- थोड़ी देर इंतजार करें, अनुरोध की गई जानकारी आपके कम्प्यूटर / मोबाइल स्क्रीन पर जल्द ही दिखाई देगी।