ITR Reminder: आयकर विभाग ने रविवार को करदाताओं से 28 फरवरी से पहले आकलन वर्ष 2020-21 के लिए अपने कर रिटर्न को सत्यापित करने का आग्रह किया है। आपको बता दें की इस वित्तीय वर्ष के लिए ITR सत्यापित करने की अंतिम तारिख (ITR e verification last date) 28 फरवरी है।
टैक्स रिटर्न का सत्यापन या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से या ऑनलाइन दाखिल रिटर्न की एक हस्ताक्षरित प्रति भेजकर करना आवश्यक है क्योंकि यह रिटर्न में दी गई जानकारी की सत्यता को कानूनी रूप से घोषित करने का एक तरीका है।
“एसेस्मेंट वर्ष 2020-21 के लिए अपने आईटीआर को सत्यापित करने का आखिरी मौका न चूकें। सत्यापित नहीं होने तक आईटीआर फाइलिंग अधूरी है। विभाग ने अपने ट्वीट में बताया कि – इन्कम टैक्स रिटर्न AY 2020-21 के सत्यापन की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2022 है,”। – [Last date for ITR e verification is February 28, 2022]
यदि टैक्स रिटर्न समय पर सत्यापित नहीं होता है, तो यह माना जाता है कि आयकरदाता ने “टैक्स रिटर्न फ़ाइल नहीं किया है और आयकर विभाग द्वारा करदाता के ऊपर विभाग के नियमों के अनुशार कार्यवाई की जाती है।
हालांकि, यदि किसी वैध कारण से रिटर्न भरने में देरी हुई है तो करदाता सत्यापन में हुई देरी के लिए विभाग से क्षमा का अनुरोध कर सकता है।
अनुरोध करने के बाद, करदाता रिटर्न को ई-वेरीफाई कर सकेगा। लेकिन रिटर्न को तभी वैध माना जाएगा जब कर प्राधिकरण (Income Tax Authority) द्वारा क्षमा अनुरोध को मंजूरी दे दी गई हो।
ITR, ई-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आसान है, किन्तु फिर भी यदि आपको किसी मदद की आवश्यकता है तो आप हमारे अधिकृत मर्चेंट से सलाह ले सकतें हैं –
आमतौर पर रिटर्न दाखिल करने के चार महीने के भीतर टैक्स रिटर्न को ई-प्रमाणित (e-verify) किया जाता है।
किन्तु करदाताओं को राहत देने के लिए विभाग ने 31 दिसम्बर 2021 तक का अतिरिक्त समय दे दिया था जिसमें उन्हें आधार के जरिये प्राप्त OTP या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से AY21 के लिए रिटर्न को e-verify करना था।
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हालाँकि जो लोग इलेक्ट्रोनिक मोड से रिटर्न को ई-वेरीफाई नही कर पाए हैं उन्हें एक आखिरी मौके (Final ITR Reminder) के तौर पर 28 फरवरी 2022 तक का समय दिया जा रहा है जिसके अंतर्गत करदाताओं को आयकर का सत्यापन विभाग की “केंद्रीकृत रिटर्न प्रोसेसिंग सुविधा” बैंगलोर को अपने कागजात स्पीड पोस्ट द्वारा भेजकर करना है।
यह अतिरिक्त समय, रिटर्न भरने की प्रक्रिया को नियमित करने के लिए व करदाताओं की समस्याओं/शिकायतों को हल करने के अवसर के रूप में दिया गया था। जब राहत दी गई थी, तब विभाग ने स्पष्ट किया था कि यह छूट उन मामलों में लागू नहीं होती है, जहां बीच की अवधि के दौरान, करदाता को रिटर्न दाखिल करने के लिए विभाग पहले ही उन्हें रियायत दे चुका है।
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