भू-अधिकार योजना

भू-अधिकार योजना मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश भू-अधिकार योजना – मध्य प्रदेश के उन गरीब परिवारों के लिए खुशखबरी है जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के प्रत्येक भूमिहीन परिवार को भू-अधिकार योजना के तहत न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूमि देने की घोषणा की है। आइए विस्तार से जानते हैं कि मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना का लाभ किसे और कैसे मिलेगा।

मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई भू अधिकार योजना के तहत जिन भूमिहीन परिवारों के पास अपना घर या प्लॉट नहीं है, उन्हें मुफ्त जमीन का पट्टा दिया जाएगा। यह योजना राज्य में 29 अक्टूबर 2021 से लागू की गई है।

मध्य प्रदेश भु-अधिकार योजना अवलोकन

योजना का नाममुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना
राज्यमध्य प्रदेश
योजना लॉन्चअक्टूबर 2021
आवेदन का प्रकारऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटsaara.mp.gov.in
लाभ पात्र परिवारों के आवास के लिए भूमि

आवासीय भू-अधिकार योजना का उद्देश्य

मध्य प्रदेश की भू-अधिकार योजना का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए भूमि का एक भूखंड होना चाहिए, जहां वह अपना घर बना सके या स्वरोजगार के लिए बैंक से कर्ज ले सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मानना ​​है कि –

“हर परिवार को जमीन का अधिकार है” राज्य सरकार उन परिवारों को मुफ्त भूखंड प्रदान करेगी जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है। जिससे उन्हें मूल अधिकार और बैंक ऋण आदि प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा।

मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना पात्रता

मध्य प्रदेश के जो परिवार आवासीय भूमि अधिकार योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें आवेदन करने से पहले पात्रता और योजना के नियमों को जानना चाहिए –

योग्यता विवरण –

  • आवेदक मध्य प्रदेश योजना का स्थायी निवासी होना चाहिए
  • केवल वही परिवार आवेदन कर सकते हैं जिनके पास घर बनाने या खेती करने के लिए जमीन नहीं है।
  • आवेदक के परिवार में पति पत्नी और अविवाहित बच्चे होने चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज –

  • निवास प्रमाण
  • आय प्रमाण
  • आधार कार्ड
  • राशन पत्रिका
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • अन्य परिवार से संबंधित बुनियादी जानकारी।

मध्य प्रदेश भू-अधिकार योजना के लिए आवेदन कैसे करें

भू-अधिकार योजना का आवेदन लिंक कुछ ही दिनों में सारा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट saara.mp.gov.in पर उपलब्ध हो जाएगा। योजना में सफलतापूर्वक आवेदन करने वाले सभी परिवारों की सूची तैयार कर प्राप्त आवेदनों का सत्यापन ग्राम पंचायत एवं जिला स्तर पर किया जायेगा।

इसके बाद चयनित लाभार्थियों की सूची सूचना ग्राम पंचायत कार्यालयों में प्रदर्शित की जाएगी। आप इसे ऑनलाइन भी देख सकते हैं।

योजना के नियम और शर्तें

  • भूमि पट्टा या भूमि संबंधित गांव के निवासी आवेदक को ही दी जाएगी।
  • लाभार्थी को उपलब्ध भूमि अधिकतम 60 वर्गमीटर होगी, इससे अधिक नहीं।
  • योजना का लाभ मिलने पर भूमि के कागजात आवेदक पति-पत्नी दोनों के संयुक्त नाम पर होंगे।
  • आवेदन केवल Saara.mp.gov.in पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।
  • योजना के लाभार्थियों को जमीन बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी, कोई प्रीमियम नहीं देना होगा।
  • जिन आवेदकों का नाम जनवरी 2021 में जारी नई मतदाता सूची में नहीं होगा, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
  • ऐसे परिवार जिनके परिवार में सरकारी नौकरी है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
  • जिनके पास किसी भी प्रकार का राशन कार्ड नहीं है, वे मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

मुख्यमंत्री भूमि अधिकार योजना की विशेषताएं और लाभ

  • यह योजना मध्य प्रदेश के प्रत्येक परिवार को आवासीय भूमि उपलब्ध कराने का लक्ष्य सुनिश्चित करेगी।
  • आवासीय भूखंडों का आवंटन केवल आवेदक के आसपास के क्षेत्र में सरकारी आबादी के स्वामित्व वाली भूमि पर ही किया जाएगा।
  • आवासीय भूखंड मिलने पर हर परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ और बैंक ऋण प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा।
  • योजनान्तर्गत भूखण्ड मिलने पर लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
  • भूमि अधिकार योजना के तहत प्राप्त होने वाले भूखंड का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर हो सकता है।
  • ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय निवासी जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • पात्र परिवार योजना का ऑनलाइन पंजीकरण सारा पोर्टल (saara.mp.gov.in) पर किया जाएगा।

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