NCT of Delhi (Amendment) Bill – 2021

NCT of Delhi (Amendment) Bill – 2021

दिल्ली सरकार के National Capital Territory Of Delhi (Amendment) Bill, 2021 को 15 मार्च, 2021 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1991 में संशोधन करता है।

Advertisement

यह अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने पर लागू कर दिया जाएगा।

यह अधिनियम विधान सभा और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) की सरकार को कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। साथ ही साथ विधान सभा और उपराज्यपाल की कुछ शक्तियों और जिम्मेदारियों में संशोधन करता है।

विधानसभा द्वारा पारित कानूनों पर प्रतिबंध:

National Capital Territory Of Delhi (Amendment) Bill, 2021 यह प्रावधान करता है कि विधान सभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में निर्दिष्ट “सरकार” शब्द उपराज्यपाल (एलजी) को प्रभावित करेगा।

विधानसभा की प्रक्रिया के नियम:

अधिनियम विधानसभा को व्यापार की प्रक्रिया और आचरण को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की अनुमति देता है।

NCT OF DELHI (AMENDMENT) BILL. यह भी प्रावधान करता है कि ऐसे नियम लोकसभा में व्यापार की प्रक्रिया और आचरण के नियमों के अनुरूप होना चाहिए।

विधानसभा द्वारा प्रशासनिक निर्णयों में जाँच

विधेयक विधान सभा (दिल्ली) को स्वयं या उसकी समितियों को सक्षम/ज्यादा प्रभावशाली करने के लिए कोई भी नियम बनाने से प्रतिबंधित करता है: उदाहरण के तौर पर –

  • दिल्ली के एनसीटी के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन (Day to day administrative function) के मामलों पर और प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में किसी भी जांच का संचालन करने सम्बन्धी कोई नियम नहीं बना सकती है।

साथ ही साथ,विधेयक यह भी प्रावधान करता है कि इस अधिनियमन से पहले बनाए गए ऐसे सभी नियम शून्य होंगे।

Delhi (Amendment) Bill – 2021 के अनुशार, विधेयकों पर सहमति:

अधिनियम में राष्ट्रपति के विचार के लिए एलजी को विधान सभा द्वारा पारित कुछ विधेयकों को आरक्षित करने की आवश्यकता होती है।

ये बिल वे हैं:

  1. जो दिल्ली उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम कर सकता है,
  2. जिसे राष्ट्रपति आरक्षित करने का निर्देश दे सकता है,
  3. अध्यक्ष, उपसभापति और विधानसभा के सदस्यों और मंत्रियों के वेतन और भत्तों से निपटने,
  4. विधानसभा की आधिकारिक भाषाओं या दिल्ली के एनसीटी से संबंधित।

विधेयक में एलजी को उन विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने की आवश्यकता होती है जो विधान सभा की शक्तियों के दायरे से बाहर किसी भी मामले को कवर करते हैं।

Recommended: नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन – 2020

कार्यकारी कार्यों के लिए एलजी की राय:

यह अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि सरकार द्वारा सभी कार्यकारी कार्रवाई, चाहे वह मंत्रियों की सलाह पर की गई हो या अन्यथा, एलजी के नाम पर होनी चाहिए।

इस विधेयक में कहा गया है कि एलजी द्वारा निर्दिष्ट कुछ मामलों पर, मंत्री / मंत्रिपरिषद के निर्णयों पर कोई कार्यकारी कार्रवाई करने से पहले उनकी राय लेनी चाहिए।

Delhi (Amendment) Bill – 2021 के पक्ष में तर्क

दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जो राष्ट्रपति और उपराज्यपाल द्वारा शासित है। ऐसी स्थिति में, राज्य सरकार के अधिकार सीमित हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) होने के नाते, संसद के पास किसी भी तरह के कानून में संशोधन करने या नए कानून लाने की अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त है।

NCT Delhi ( Amendment ) Bill- 2021 दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को स्पष्ट करता है। किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने आखिरकार सरकार के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट कर दिया गया था, किंतु उपराज्यपाल की शक्तियों के बारे में भ्रम पैदा हो गया है। इसलिए अब, इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य उपराज्यपाल की शक्तियों को स्पष्ट करना है।

Delhi (Amendment) Bill – 2021 के विपक्ष में तर्क

यदि विधेयक पारित हो जाता है तो दिल्ली सरकार को कोई भी विधेयक पारित करने में उपराज्यपाल की मंजूरी की आवश्यकता होगी, जबकि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार, उपराज्यपाल को दिल्ली में भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित फैसलों पर स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा, राज्य सरकार उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी।

Recommended: What is Article 370? Jammu and Kashmir

यह विधेयक दिल्ली की लगभग 1.46 करोड़ मतदाताओं के द्वारा चुनी गई सरकार के शक्तियों को प्रभावित करता है जिसके कारण यह लोकतंत्र को सीमित करने की धीमी शुरुआत की तरह प्रतीत होता है।

Advertisement

Leave a Comment