मध्यप्रदेश में अब हमें FIR लिखवाने के लिए थाने का चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब MP Police ने प्रदेशवाशियों को ऑनलाइन ई-एफआईआर की सुविधा प्रदान कर दी है, इस सुविधा के माध्यम से हम अपने घर पर ही बैठकर पोर्टल पर अपना नाम, पता और आईडी एड्रेस प्रूफ आदि डालकर ऑनलाइन ई-एफआईआर दर्ज करा सकते हैं.
FIR दर्ज होने के तत्पश्चात MP POLICE उस मामले में तहकीकात करेगी यदि अपराधी के खिलाफ अपराध पाया जाता है तो नियमानुसार एमपी पुलिस अपराधी के खिलाफ एक डायरी तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगी.
छतरपुर से पहली रिपोर्ट पोर्टल पर दर्ज हुई
रिपोर्ट | e – FIR |
नाम | राहुल सेन |
घटना का प्रकार | बाइक चोरी हेतु |
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मध्य प्रदेश में e-FIR कैसे दर्ज करें?
Online e-FIR दर्ज करवाने की प्रक्रिया कुल 5 चरणों में पूर्ण होती है –
- प्रथम चरण – सर्वप्रथम आप इस लिंक https://mppolice.gov.in के माध्यम से मध्यप्रदेध पुलिस (MP Police) के अधिकारिक पोर्टल पर जाइये. जैसा कि नीचे लाल रंग की पट्टी में हाईलाईट किया गया e-FIR के विकल्प पर क्लिक करें.
ई-एफआईआर पर क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पर कुछ शर्तें दिखाई जायेगीं, यदि आपकी शिकायत इन मापदंडों के अंतर्गत है तो हाँ पर क्लिक करें.
2. द्वितीय चरण – हाँ पर क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पर नई विंडो खुलेगी जिसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड माँगा जायेगा. यदि आपके पास user name और password है तो आप login का बटन दबा कर आगे बढ़ सकते हैं.
किन्तु यदि आपके पास यदि यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है तो आप Create Login का बटन दबाकर आपना नया अकाउंट बना सकते हैं. जैसा कि नीचे इमेज में दिखाया गया है, Create Login का बटन दबाते ही आपके स्क्रीन पर एक फॉर्म खुल जायेगा.
नया अकाउंट बनाने के बाद आप login पेज पर वापस आकर login कर सकते है.
3. तृतीय चरण – पासवर्ड जनरेट होने के बाद आपको अपना Username और Password मिल जाएगा जिसे आप Username और Password के स्थान पर भरकर लॉगिन कर सकतें हैं. Login सफलतापूर्वक हो जाने पर, जैसा की नीचे इमेज में दिखाया गा है, e-FIR के ऑप्सन पर क्लिक करें –
अब आपके स्क्रीन पर एक पॉपअप मैसेज दखाई देगा, उसके विकल्पों को ध्यान से पढ़े और हाँ या नही में चुनाव करें.
4. चतुर्थ चरण – इस चरण में आपके सामने ई-एफ.आई.आर आवेदन खुलेगा जिसमें आपको वारदात का पूर्ण ब्यौरा दर्ज करना होगा
पंचम चरण – पांचवा चरण आखिरी चरण है इस चरण में आप अपने ई-एफ.आई.आर के आवेदन को Submit/जमा करें की बटन दबाकर अपनी शिकायत को सम्बंधित पुलिस स्टेशन को भेज सकते है.
ओके का बटन दबाते ही आपको अपना ऑनलाइन जेनेरेटेड शिकायत/e-FIR नंबर प्राप्त हो जायेगा और आपकी शिकायत कुछ ही सेकण्ड में पुलिस विभाग को फारवर्ड हो जाएगी.
आपको यह बताना जरूरी है कि – आप अपने ई-एफ.आई.आर को कहीं लिख ले या इसे प्रिंट/डाउनलोड करके कहीं सुरक्षित रख लें.
जैसे ही आप की शिकायत पुलिस के पास पहुंचेगी वैसे ही पुलिस उसका सत्यापन करेगी. इसके लिए पुलिस की टीम आपसे कुछ जरूरी चीजों की पुष्टि करने हेतु आपके फोन नंबर पर कॉल कर सकती है या तो पुलिस की टीम आपके घर आ के आप के द्वारा किए गए FIR की पूर्णतः जानकारी प्राप्त करेगी और कार्यवायी प्रारंभ कर देगी.
किन्तु यदि किसी करणवश पुलिश आपकी शिकायत पर कार्यवायी नही करती तो इसकी शिकायत सम्बंधित जिला पुलिश अधीक्षक को अवश्य करें.
कुछ शर्तें जो कि हमें मालूम होना चाहिए
- वाहन चोरी जो कि ( 15 लाख ) से कम हो
- सामान्य चोरी जो (1 लाख ) से कम है
- सामान्य चोरी जो (1 लाख ) से कम है
- घटना में किसी भी प्रकार का चोट एवं बल का प्रयोग ना हुआ हो
- आरोपी अज्ञात हो